ग्वालियर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी समझदार महिला को यह महसूस करने के लिए एक वर्ष से अधिक का समय बहुत है कि अपराधी उसे शादी की झूठी दिलासा दे रहा है। इसके साथ ही न्यायालय ने शादी के बहाने महिला से बलात्कार करने के एक अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पुलिस ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल ने 13 जुलाई को एक अपराधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अपराधी ने दतिया जिले के सेओंधा में अपने खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को रद्द करने की गुहार लगाई थी।
अपने आदेश में न्यायालय ने कहा- एक समझदार महिला के लिए तकरीबन एक वर्ष से ज्यादा का समय यह समझने के लिए पर्याप्त है कि क्या आरोपी द्वारा किया गया शादी का वादा झूठा है या नहीं... महिला अपराधी याचिकाकर्ता के साथ बहुत वक़्त से रिश्ते में थी तथा इसलिए उसकी सहमति गलत बयानी से प्राप्त नहीं की जा सकती थी। शिकायतकर्ता अभियोजक एक परिपक्व महिला है जिसके तीन बच्चे हैं। वह याचिकाकर्ता को बीते एक वर्ष से ज्यादा वक़्त से जानती थी। उसने अपनी सहमति एवं स्वतंत्र इच्छा से याचिकाकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। न्यायालय के मुताबिक, महिला ने कहा था कि वह 2020 से याचिकाकर्ता के साथ रिश्ते में थी। अगर कोई महिला लंबे वक़्त तक शारीरिक संबंध में रहती है, जिसके चलते वह हर जगह जाने के लिए स्वतंत्र थी, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी सहमति झांसा देकर हासिल की गई थी।
अदालत ने कहा कि महिला स्वयं से आरोपी के घर गई थी। इस तरह, यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी सहमति झांसा देकर हासिल की गई थी। एक महिला को धोखा देने के इरादे से किया गया शादी का झूठा वादा महिला की सहमति को रद्द कर देगा, किन्तु सिर्फ वादे को तोड़ना झूठा वादा नहीं कहा जा सकता है। जुलाई 2021 में दर्ज कराई गई शिकायत में महिला ने कहा था कि वह 2017 में याचिकाकर्ता के संपर्क में थी। उसने आरोप लगाया कि अपराधी ने 2020 में उससे शादी करने करने का वादा किया तत्पश्चात, वह 29 जून, 2020 को सेंवढ़ा आ गई तथा वहां एक घर में रहने लगी। याचिकाकर्ता ने यहां शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने बताया कि वह जब भी याचिकाकर्ता से विवाह करने की बात कहती तो वह टाल जाता था। महिला ने बताया कि जुलाई 2021 में वह फिर सेंवढ़ा आई जहां याचिकाकर्ता ने उसके साथ मारपीट की। तत्पश्चात, उसने अपराधी के खिलाफ केस फाइल किया था।
महाराष्ट्र के कई जिलों में जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई-ठाणे-रायगढ़ में स्कूल बंद का ऐलान
MP में 3 दिन लगातार BJP-कांग्रेस के बड़े नेताओं का दौरा, यहाँ देंखे पूरा कार्यक्रम