नई दिल्ली: कसीनो एवं ऑनलाइन गेमिंग करने वालों के लिए एक जरुरी खबर आई है. क्योंकि 1 अक्टूबर से कसीनों संचालकों एवं ऑनलाइन गेमिंग करने वालों को 28 प्रतिशत GST देना होगा. इसके लिए सभी प्रदेशों को 30 सितंबर तक विधानसभा में बिल को पारित करने के लिए कहा गया है. 1 अक्टूबर 2023 से 28 प्रतिशत GST देय हो जाएगा. CBIC के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को ये ऐलान किया है. जिससे ऑनलाइन गेमिंग एवं कसीनों संचालकों को बड़ा झटका लगेगा. क्योंकि उन्हें पहले के अनुसार, अधिक टैक्स चुकाना पडे़गा.
CBIC के चेयरमैन संजय अग्रवाल के अनुसार, “हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. GST काउंसिल की पिछली बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, संबंधित नोटिफिकेशंस प्रक्रियाधीन हैं.” साथ ही उन्होने कहा कि “1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत GST लागू करने के लिए सभी प्रदेशों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित करना होगा या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा.” उन्होने बताया कि यह ऐलान प्रदेश सरकारों की सहमति के पश्चात् ही की गई है. इसलिए कहीं किसी विरोध का सवाल ही नहीं है.
आपको बता दें कि अभी तक ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य तथा घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाता था. जिसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत GST कर दिया गया है. यानि अब कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 प्रतिशत की जगह 28 प्रतिशत GST का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है.
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