वर्तमान समय में जहां भारत में मंहगाई सातवें आसमान पर पहुंच रही है और आम आदमी परेशान हो रहा है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है उल्टा अब आॅनलाइन शॉपिंग पर भी जीएसटी लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब किसी भी वस्तु को सप्लाई करने वाले व्यक्ति को भुगतान करते वक्त ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 प्रतिशत तक टीसीएस देना होगा।
प्रिंटेड लैंगिंग्स को सिर्फ कॉलेज ही नहीं इन जगह पर भी पहन सकते हैं
जानकारी के अनुसार जीएसटी में बदलाव की वजह से अब आॅनलाइन शॉपिंग करना महंगा हो गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग के जीएसटी दायरे में आने के बाद इस पर केंद्र सरकार टीडीएस और टीसीएस टैक्स के नियम को लागू करने जा रही है। यहां बता दें कि आॅनलाईन शॉपिंग कंपनियों को करीब ढ़ाई लाख रूपए या फिर उससे अधिक के सामान सप्लाई करने वाले सप्लायर्स के उपर यह टैक्स लागू होगा।
जानिए एक अदाकारा होने पर क्या कहा हुमा कुरैशी ने ?
गौरतलब है कि बीते वर्ष ही पूरे देश मे जीएसटी टैक्स को लागू किया गया था और इसके तहत कुछेक वस्तुओं को इसके दायरे में लाया गया था और उन पर एक समान टैक्स लगने से वे वस्तुएं सस्ती भी हुई थीं। लेकिन अब 1 अक्टूबर से लागू हुए इस टैक्स से आॅनलाइन शॉपिंग करना महंगा भी पड़ सकता है। यहां बता दें कि सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अनुसार 1 प्रतिशत का टीडीएस लगेगा और स्टेट जीएसटी एक्ट के अनुसार 1 प्रतिशत का टीडीएस राज्य सरकार देगी।
खबरें और भी
बिग बॉस ने दिया नागिन को धक्का, गिर गई नीचे