नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गाँधी एयरपोर्ट पर प्रदूषण कम करने के मकसद से हरित न्यायालय (एनजीटी) ने कुछ अहम फैसले लिए हैं. इनमें प्रमुख यह है कि छह महीने बाद एयरपोर्ट पर केवल सीएनजी कैब और बसें ही जा पाएंगी. डीजल और पेट्रोल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि एनजीटी ने ये निर्देश, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जारी किये हैं. उन्होंने एजेंसियों को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट पर बस, कैब व अन्य वाहन सीएनजी के चलाएं जाए. जो वाहन सीएनजी में नहीं हैं उन्हें छह माह में सीएनजी में परिवर्तित करें. साउथ दिल्ली के वसंत कुंज, बिजवासन के लोगों ने एयरपोर्ट पर प्रदूषण से लोगों की सेहत पर इसका प्रभाव पड़ने को लेकर एनजीटी में याचिका दायर की थी.
हालाँकि एनजीटी ने याचिकाकर्ता की रात में एयरपोर्ट पर नाइट कर्फ्यू (रात में विमान को उड़ाने व उतारने पर रोक लगाने) और एयरपोर्ट के आसपास के घरों को साउंट प्रूफ बनाने की मांग को ठुकरा दिया. कोर्ट ने कहा घरेलू और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर घंटे तकरीबन 80 से 82 विमान उड़ान भरते और उतरते हैं. ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगाना सही नहीं है.
बता दें कि एनजीटी ने यह आदेश भी दिया कि एयरपोर्ट पर केवल बहुत अधिक जरूरत पड़े तभी रिवर्स थ्रस्ट यानी इंजन को डाइवर्ट कर विमान को धीरे करने की तकनीक का उपयोग किया जाए. वहीँ कोर्ट ने साउंड बैरियर लगाने और ग्रीन बेल्ट हटाने को भी कहा.
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