नई दिल्ली : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को एक बार फिर स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते का पैरोल दे दिया है. जबकि उन्होंने 6 महीने के पैरोल के लिए कोर्ट में गुहार लगाई थी. जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे इनेलो के नेता ओपी चौटाला ने पिछले महीने भी अपने पोते की शादी के लिए पैरोल का लाभ लिया था.
बता दें कि सरकार शुरू से ही उनकी पैरोल का विरोध करती आ रही है. सरकार का कहना है कि चौटाला जेल से निकलने के नए-नए बहाने बनाते है और जब से उन्हें सजा हुई है तब से हर बार वो पैरोल लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाते आ रहे है. कानून सबके लिए बराबर है. इसलिए उनकी पैरोल को खारिज किया जाना चाहिए.
उल्लेखनीय है कि 1999-2000 में हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला सहित दस लोगों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई थी. जबकि एक अन्य दोषी पुष्करमल वर्मा को पांच साल कैद व 44 आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी.इस फैसले को ओपी चौटाला समेत कई दोषियों ने हाई कोर्ट में में और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था.
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