गृह मंत्रालय का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश- 'IT एक्ट की धारा 66ए के तहत न दर्ज करें केस'

गृह मंत्रालय का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश- 'IT एक्ट की धारा 66ए के तहत न दर्ज करें केस'
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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तमाम पुलिस स्टेशनों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की निरस्त धारा 66 ए (repealed Section 66A of the Information Technology Act, 2000) के तहत केस दर्ज नहीं करे. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को IT अधिनियम की धारा 66 ए को समाप्त करने के लिए 24 मार्च, 2015 को शीर्ष अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुपालन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने को भी कहा है.

दरअसल, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया था कि इस धारा के ख़त्म होने के सात वर्षों बाद भी मार्च 2021 तक 11 राज्यों की जिला अदालतों में कुल 745 मामले अभी भी पेंडिंग हैं. इन मामलों के आरोपियों पर IT अधिनियम की धारा 66 ए के तहत केस चलाया जा रहा है. इस याचिका पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजा है. गृह मंत्रालय ने राज्यों से अपील की है कि यदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में IT अधिनियम, 2000 की धारा 66 ए के तहत कोई केस दर्ज किया गया है, तो ऐसे मामलों को फ़ौरन वापस लिया जाना चाहिए.

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राज्य ऑनलाइन संचार को दंडित करने के लिए IT कानून की धारा 66 ए का इस्तेमाल कर रहे थे. राज्यों को गृह मंत्रालय की तरफ से भेजी गई एडवाइजरी में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च, 2015 को श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में अपने फैसले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ए को हटा दिया, आदेश की तिथि से प्रभावी है और इसलिए इसके तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है. 

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