नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कुछ सबूत उपलब्ध हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली है। इस कारण कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि अमानतुल्लाह खान को 1 लाख रुपये के जमानत बांड और उतनी ही राशि के एक जमानती पर न्यायिक हिरासत से तुरंत रिहा किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अमानतुल्लाह खान, जो कि दिल्ली के ओखला से विधायक हैं, को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
यह मामला उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और वक्फ बोर्ड के फंड्स का दुरुपयोग करने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले समय में हैं और इस राहत के साथ अमानतुल्लाह खान को चुनावी मौसम में एक बड़ी राजनीतिक राहत मिली है, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है।
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