ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस: नवनीत कालरा को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, 18 मई तक सुनवाई टली

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस: नवनीत कालरा को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, 18 मई तक सुनवाई टली
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नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के खान मार्केट स्थिति खान चाचा रेस्तरां में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी से संबंधित मामले में आज शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से भी व्यवसायी नवनीत कालरा को कोई राहत नहीं मिली है। आज सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने कालरा की अग्रिम जमानत से संबंधित मामले को 18 मई के लिए टाल दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने कालरा को कोई अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया है। व्यवसायी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी एसवी राजू ने कहा कि इस शख्स को वरीयता क्यों दी गई? मामले की सुनवाई कल शाम 7 बजे कोर्ट के समय के घंटों के बाद हुई,  आज ईद की छुट्टी है, फिर भी सुनवाई हुई, ऐसा क्या खास है अग्रिम जमानत में? एसवी राजू की दलील पर, वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर यह कोर्ट, अदालत के घंटों से परे किसी मामले की सुनवाई करती, तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इस तरह की आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया था। जिसके बाद कालरा ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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