INX मीडिया मामला: चिदंबरम को हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, जमानत याचिका ख़ारिज

INX मीडिया मामला: चिदंबरम को हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, जमानत याचिका ख़ारिज
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नई दिल्ली: INX मीडिया मनी लॉन्डरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व वित्त मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इससे पहले मेडिकल बोर्ड ने पी चिदंबरम की स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में सौप दी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने चिदंबरम को राहत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि चिदंबरम के आसपास दिन में दो बार सफाई की जाए। इसके साथ ही उन्हें मॉस्क दिए जाएं।

पी चिदंबरम की स्वास्थ्य स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के लिए अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को गुरुवार शाम तक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया था। जस्टिस सुरेश कैट की बेंच ने कहा कि इस बोर्ड में चिदंबरम का इलाज करने वाले हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट गैस्ट्रोथेरोलॉजी (AIG) के नागेश्वर रेड्डी को भी शामिल किया जाए, ताकि वह चिदंबरम के स्वास्थ्य पर प्रतिक्रिया दे सकें।

बेंच ने स्पष्ट किया था कि गुरुवार शाम सात बजे तक मेडिकल बोर्ड बैठक कर ले। अगर डॉक्टर रेड्डी तब तक हैदराबाद से दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं, तो मीटिंग शुक्रवार को सुबह दस बजे होगी, ताकि वह अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। इससे पहले याचिका पर चिदंबरम की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चिंदंबरम को इलाज के लिए उनके खर्च पर हैदराबाद ले जाना चाहिए क्योंकि उन्हें जीवाणु रहित वातावरण की आवश्यकता है।

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