नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हलफनामे पर अपना जवाब सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया है। चिदंबरम ने ईडी के आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि ईडी जिन संपत्तियों और बैंक खातों का हवाला दे रही है, वह सभी संपात्तियाँ और बैंक अकाउंट वैध हैं। उच्च न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय ने कोई हलफनामा नहीं दायर किया। मात्र एक नोट के आधार पर आदेश जारी किया गया।
उल्लेखनीय है कि पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी। चिदंबरम पर INX मीडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। एक ओर वे 30 अगस्त तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में लगा हुआ है।
सर्वोच्च न्यायालय में इसी मामले पर आज हो रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को चिदंबरम ने अपना जवाब दायर कर दिया है। सोमवार को चिदंबरम के वकीलों ने दलीलें रखी थीं और आज अपना जवाब दायर कर दिया है। आज ही ईडी को भी अदालत में अपना जवाब देना है। इससे पहले अदालत ने चिदंबरम की सीबीआई मामले में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी और निचली अदालत में नियमित जमानत याचिका लगाने के लिए कहा था।
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