केरल सरकार के इस कानून का चिदंबरम ने किया विरोध, कहा- ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन

केरल सरकार के इस कानून का चिदंबरम ने किया विरोध, कहा- ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन
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कोच्ची: केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसको लेकर केरल सरकार अब कांग्रेस के निशाने पर आ गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने हमला बोलते हुए कहा है कि LDF सरकार के इस फैसले पर बेहद हैरान हूं कि सोशल मीडिया पर तथाकथित 'अपमानजनक' पोस्ट डालने को लेकर शख्स को पांच वर्ष की सजा दी जा सकती है.

जाहिर है केरल सरकार के इस फैसले का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है. विपक्ष की दलील है कि यह अध्यादेश लाकर अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है.  इससे पहले शनिवार को केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार के केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति दी थी. राज्य कैबिनेट ने पिछले महीने धारा 118-ए को शामिल करने की सिफारिश करके पुलिस अधिनियम को और मजबूत बनाने की बात कही थी. 

नए संशोधन के मुताबिक, यदि कोई शख्स सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को अपमानित या बदनाम करने की नीयत से कोई पोस्ट डालता है तो उसे तीन साल तक जेल या 10000 रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों सकती हैं. इसी कानून को लेकर चिदंबरम ने राज्य सरकार को घेरा है। 

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