लाहौर. पाकिस्तान में दो कॉलेज छात्रों को अदालत ने 75 साल की सजा सुनाई है. 11 साल के एक नाबालिग लड़के से अपहरण कर, दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में इन दो छात्रों को यह सजा मिली है.
यह घटना पिछले साल नवंबर में पकिस्तान के पंजाब प्रांत में, लाहौर से करीब 230 किलोमीटर दूर साहिवाल जिले में हुई थी. यहाँ पांचवीं कक्षा के एक 11 वर्षीय छात्र का अपहरण कर दो छात्रों ने अप्राकृतिक कृत्य किया. इस दरिंदगी के बाद उन्होंने उस मासूम की हत्या कर दी. मुसादिक अहमद और अहसन हसन नाम के दोनों युवक कॉलेज के छात्र हैं, अदालत ने इन्हें 75 साल की सज़ा सुनाई है.
पुलिस ने शुरू में दोनों पर पाकिस्तानी दंड संहिता के तहत हत्या, अपहरण और अप्राकृतिक अपराधों के तहत मामला दर्ज किया था. लेकिन मृत बालक के परिवार तथा स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बाद पुलिस ने प्राथमिकी में आतंकवाद संबंधी प्रावधान भी शामिल किया. दोनों आरोपियों की सुनवाई आतंकवाद विरोधी अदालत में हुई. अदालत ने आज दोनों अभियुक्तों को 75 साल की सज़ा सुनाने के साथ, चार-चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.
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