पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को पांच साल की सजा सुनाई है.
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कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि हाफिज सईद पर यह कार्रवाई एफएटीएफ के दबाव के कारण की गई है. एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में डाल है और उसपर काली सूची में जाने का खतरा मंडरा रहा था. इससे पहले दिसंबर में हाफिज और उसके तीन करीबियों हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल के खिलाफ आरोप तय किया गया था.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जमात-उद-दावा वह संगठन है जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए धन का इंतजाम करता था. इसकी भूमिका को लेकर पाकिस्तान एफएटीएफ और अमेरिका के निशाने पर रहा है. लश्कर ने ही 2008 के मुंबई हमले को अंजाम दिया था जिसमें छह अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गए थे.पिछले दिनों अमेरिका ने पाकिस्तान से मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के मामले की अदालत में तथ्यपरक और त्वरित गति से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था. अंतरराष्ट्रीय समुदाय मुंबई हमला मामले में न्याय होते देखना चाहता है.
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