इमरान खान की गिरफ़्तारी कुछ दिन टली, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

इमरान खान की गिरफ़्तारी कुछ दिन टली, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक कोर्ट ने पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को रविवार (2 अक्टूबर) को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, यह जमानत इस शुक्रवार (7 अक्टूबर) तक के लिए ही दी गई है। दरअसल, उन पर 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के संबंध में विवादित टिप्पणी करने का इल्जाम है। इसके लिए इमरान के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका था।

कोर्ट ने 10,000 रुपये के बॉन्ड पर इमरान खान को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने इमरान को 7 अक्टूबर से पहले स्थानीय कोर्ट के समक्ष पेश होने के भी निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद में 20 अगस्त को एक रैली के दौरान इमरान खान ने अपने एक सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुई बदसलूकी को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और सियासी प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। इस दौरान उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के संबंध में भी आपत्तजिनक भाषा का प्रयोग किया था। 

बता दें कि 69 वर्षीय इमरान खान के 20 अगस्त के भाषण के कुछ घंटों के बाद के खिलाफ पुलिस, न्यायपालिका और देश के अन्य संस्थानों को धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

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