इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के विशेष सलाहकार रहे इरफान सिद्दिकी को रविवार की जमानत मंजूर हो गई है. किरायेदारी करार के एक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए इरफान को एक दिन पहले न्यायिक दंडाधिकारी ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में आदिला जेल पंहुचा दिया था. न्यायिक दंडाधिकारी महरीन बलूच ने 20,000 रुपये के मुचलके पर सिद्दिकी और उनके किरायेदार जावेद इकबाल को जमानत प्रदान की है. आंतरिक मंत्री द्वारा कोर्ट से आदेश प्राप्त होने की पुष्टि किए जाने के तुरंत बाद ही दोनों को रिहा कर दिया गया है.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, सिद्दिकी और इकबाल को शुक्रवार की रात हिरासत में लिया गया था. उनके खिलाफ पाकिस्तानी दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 188 के तहत किरायेदारी कानून तोड़ने के इल्जाम में केस दर्ज किया गया था. गिरफ्तारी के अगले दिन शनिवार को सिद्दिकी और इकबाल को हथकड़ी लगाकर न्यायिक दंडाधिकारी महरीन बलूच की कोर्ट में पेश किया गया था.
नवाज शरीफ के पूर्व सलाहकार के वकील ने सिद्दिकी को मकान किराये के उस अनुबंध को लेकर गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उन्होंने कभी साइन ही नहीं किए क्योंकि मकान उनके पुत्र का है. हालांकि दंडाधिकारी ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में पहुंचा दिया था, किन्तु अब उन्हें जमानत दे दी गई है.
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