इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ सोमवार को भ्रष्टाचार के दो मामलों में सोमवार को फैसला सुनाने वाली है. इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अरशद मलिक ने पिछले हफ्ते 68 वर्षीय नवाज़ शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल-अजीजिया के मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय द्बारा नवाज़ शरीफ पर चल रहे भ्रष्टाचार के दो मामलों को निपटाने के लिए तय की गई समयसीमा के तहत 24 दिसम्बर को फैसला सुनाया जाएगा, दोषी पाए जाने पर शरीफ को 14 वर्ष तक की क़ैद हो सकती है. इससे पहले अदालत ने शरीफ को अगस्त 2017 में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी ठहराया था. वहीं पिछले सप्ताह न्यायाधीश ने शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने अन्य दस्तावेज दायर करने के लिए एक सप्ताह समय देने की मांग की थी.
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हालांकि अदालत ने उन्हें अन्य कोई दस्तावेज दायर करने के लिए गत शुक्रवार तक का समय दे दिया था. न्यायाधीश ने कहा था कि अदालत को सुप्रीम कोर्ट द्बारा दी गई 24 दिसम्बर की अंतिम समयसीमा का अनुपालन भी करना है.
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