इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक हाईकोर्ट ने विदेश सचिव को गुरुवार को आदेश दिया है कि देश के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को 22 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए. लाहौर उच्च न्यायालय ने 70 वर्षीय शरीफ को इलाज के लिए चार हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद शरीफ गत वर्ष नवंबर से लंदन में हैं.
गौरतलब है कि शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर को छह जून 2018 को एवनफील्ड सम्पत्तियों के मामले में दोषी पाया गया था. नवाज़ शरीफ को दिसंबर 2018 में अल-अजीजिया स्टील मिल्स केस में भी सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी, किन्तु वह दोनों ही मामलों में जमानत पर रिहा हो गए और उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की भी इजाजत मिल गई. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व पीएम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को देश छोड़ने और इलाज के लिए ब्रिटेन जाने की इजाजत देना एक 'गलती' थी और उनकी सरकार को इस फैसले पर 'अफसोस' है. बता दें कि शरीफ ने कानून व्यवस्था का पालन करने के अपने इतिहास का हवाला देते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि वह चार हफ्ते के भीतर या डॉक्टरों द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने पर पाकिस्तान लौट आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे हैं.
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