इस्लामाबाद: पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुलभूषण जाधव के मामले पर कोई समझौता नहीं किया गया है। उनके बारे में फैसला अंतरराष्ट्रीय कानूनों (ICJ) के फैसले का सम्मान करते हुए पाकिस्तानी कानूनों के मुताबिक किया जाएगा। पाकिस्तानी रेडियो की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। इस से पहले पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में एक बड़ा निर्णय लिया है।
सूत्रों के हवाले से दी गई रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में संशोधन करने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील करने का अधिकार मिल जाएगा। पाकिस्तान ने मार्च 2016 में जासूसी के इल्जाम में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान, भारतीय अधिकारियों को उनसे मुलाकात करने नहीं दे रहा था।
इसके बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जाधव को जासूसी और आतंकवाद के इल्जाम में मौत की सजा सुना दी। भारत ने इसका विरोध किया और मुक़दमे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में उठाया। जहां सुनवाई के बाद भारत की विजय हुई और जाधव की फांसी की सजा पर रोक कायम रखने और उन्हें राजनयिक पहुंच देने का निर्देश दिया गया।
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