पाकिस्तान सरकार ने ऐतिहासिक हिन्दू मंदिर को किया ध्वस्त, अब वहां बना रही शॉपिंग मॉल

पाकिस्तान सरकार ने ऐतिहासिक हिन्दू मंदिर को किया ध्वस्त, अब वहां बना रही शॉपिंग मॉल
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इस्लामाबाद: 1947 में भारत से अलग होकर इस्लामी मुल्क बने पाकिस्तान में हिन्दू-सिख जैसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और जबरन धर्मान्तरण की खबरें आए दिन मीडिया में आती रहती हैं, साथ ही अल्पसंख्यकों के धर्मस्थल भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामले में पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के पास एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। साइट पर एक वाणिज्यिक परिसर के लिए निर्माण शुरू हो गया है, जो 1947 से बंद था जब मूल निवासी भारत चले गए थे। 

 

'खैबर मंदिर' के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर कभी खैबर जिले के सीमावर्ती शहर लंडी कोटाल बाजार में स्थित था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे यह जर्जर हो गया, क्योंकि इस्लामिक राज्य ने इसके रखरखाव की अनदेखी की। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य करीब 10-15 दिन पहले शुरू हुआ था।  पाकिस्तान के विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों ने या तो मंदिर के अस्तित्व के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया, या दावा किया कि निर्माण नियमों के अनुपालन में किया जा रहा था।

स्थानीय पत्रकार इब्राहिम शिनवारी ने जिला प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों के दावों पर सवाल उठाया कि मंदिर के पास कोई आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा, “मंदिर लंडी कोटाल बाज़ार के केंद्र में स्थित था, जिसे 1947 में स्थानीय हिंदू परिवारों के भारत चले जाने के बाद बंद कर दिया गया था। 1992 में भारत में अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद कुछ मौलवियों और अन्य लोगों द्वारा इसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।'' उन्होंने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि लांडी कोटाल में 'खैबर मंदिर' नाम का एक मंदिर था।" उन्होंने यह भी याद किया कि बचपन में उन्होंने अपने पूर्वजों से मंदिर के बारे में कई कहानियाँ सुनी थीं।

पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले हारून सरबदियाल ने इस बात पर जोर दिया कि गैर-मुस्लिम समुदायों से संबंधित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक संरचनाओं के संरक्षण और बहाली की गारंटी देना जिला प्रशासन और संबंधित सरकारी निकायों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, "पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, पुलिस, संस्कृति विभाग और स्थानीय सरकार पूजा स्थलों सहित ऐसे स्थलों की रक्षा के लिए 2016 के पुरावशेष कानून से बंधे थे।"

लैंडी कोटाल के सहायक आयुक्त मुहम्मद इरशाद ने मंदिर के विध्वंस के संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि खैबर आदिवासी जिले के आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड में मंदिर के अस्तित्व का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा, "लांडी कोटल बाज़ार की पूरी ज़मीन राज्य के स्वामित्व में थी।" अधिकारी ने पुष्टि की कि लैंडी कोटाल बाजार में कुछ पुरानी दुकानों की बहाली और मरम्मत के लिए बिल्डर को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया गया है। इसके अलावा, तहसील नगरपालिका अधिकारियों ने आदिवासी जिलों के भीतर सभी वाणिज्यिक और व्यापार केंद्रों में वाणिज्यिक भवनों या दुकानों के निर्माण को अधिकृत किया है।

तहसील नगर अधिकारी (टीएमओ) शाहबाज खान ने स्पष्ट किया कि स्थानीय सरकार को क्षेत्र में सभी व्यावसायिक भवनों के निर्माण को मंजूरी देने का अधिकार तभी है जब उनके नक्शे या ब्लूप्रिंट स्वीकृत हो जाएं और आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दिया जाए। अब्दुस समद, पूर्व टीएमओ, जिनके प्रशासन के तहत एक वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए समझौता किया गया था, ने अपने कार्यालय द्वारा जारी किसी भी निर्देश के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञता व्यक्त की।

इब्राहिम शिनवारी ने प्रशासन की इस उदासीनता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “ऐतिहासिक गैर-मुस्लिम पूजा स्थलों को बनाए रखना और संरक्षित करना औकाफ विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन विभाग के पास खैबर आदिवासी जिले में कोई कार्यालय या कर्मचारी नहीं था।” कई वृद्ध जनजातीय बुजुर्ग इस तथ्य की गवाही देंगे कि मुख्य लंडी कोटाल बाज़ार में एक मंदिर था।

पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति के हारून सरबदियाल ने कहा कि वे स्थान, जो या तो अल्पसंख्यकों द्वारा उपयोग नहीं किए जाते थे या जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे, का उपयोग स्थानीय समुदायों के सामूहिक लाभ के लिए किसी भी सामाजिक कल्याण गतिविधि के लिए किया जा सकता है।

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