इस्लामबाद: पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट द्वारा दर्ज किए गए आतंकी फंडिंग के एक और मामले में जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद और उसके सहयोगियों पर आरोप तय किए हैं. काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट गुजरांवाला ने यह केस दर्ज किया था. जंहा रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी कट्टरपंथी नेताओं को अदालत के समक्ष पेश किया.
वहीं सूत्रों का कहना है कि इन दिनों जेडीयू लीडरशिप टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के दो दर्जन से अधिक मामलों का सामना कर रही है. ये मामले पांच अलग अलग शहरों में दर्ज किए गए हैं. सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी मामलों को लाहौर आतंकवाद-निरोधी अदालतों के समक्ष रखा गया है. अधिकारियों ने हाफिज सईद और अन्य आरोपियों को एटीसी जज के समक्ष प्रस्तुत किया. अदालत में आतंकी सरगना हाफिज सईद एवं अन्य ने एफआईआर में खुद के खिलाफ लगाए गए आरोपों गलत बताया.
अदालत ने JuD नेताओं के विरोध आरोप तय किए और गवाहों को तलब किया. जानकारी के लिए बता दें कि बीते 3 जुलाई 2019 को JuD के शीर्ष 13 नेताओं के विरुध्द आतंकवाद-रोधी अधिनियम 1997 के तहत टेरर फंडिंग एवं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दो दर्जन मामलों में दर्ज किया गया था. जंहा अदालत ने आतंक के वित्तपोषण के एक अन्य मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान भी दर्ज किए. आतंकवाद निरोधक की ओर से कहा गया है कि हाफिज ने गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के जरिए जुटाए गए धन से आतंकी संगठनों को फंडिंग की.
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