लाहौर; पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर अदालत ने अब्बासी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने पूर्व प्रधान मंत्री नवाज़ शरीफ के संबंध में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक के ब्योरे का खुलासा करने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
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अब्बासी ने, पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के संवाददाता के साथ साक्षात्कार में उन्होंने उस बैठक का ब्यौरा मीडिया के साथ साझा किया था।सिविल सोसाइटी के एक सदस्य ने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि अब्बासी ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों की मानहानि की है। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया था कि बैठक के बाद अब्बासी ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शरीफ से मुलाकात की थी और उन तक सैन्य नेतृत्व की चिंता जताई. उसने कहा कि अब्बासी ने ऐसा कर प्रधानमंत्री के रूप में ली गई अपनी शपथ का उल्लंघन किया है।
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लाहौर उच्चन्यायलय के न्यायाधीश मज़हर अली अकबर ने सोमवार को अब्बासी को तालाब किया था,लेकिन अब्बासी हाज़िर नहीं हुए जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। न्यायधीश ने नवाज़ शरीफ और उस रिपोर्टर के खिलाफ भी नोटिस जारी करने का हुक्म जारी किया है। नवाज़ शरीफ ने मुंबई में हुए हमलों में पाकिस्तानी लोगों की संलिप्तता की बात कही थी जिससे सरकार और सेना के बीच तनाव का माहौल निर्मित हो गया था।
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