लाहौर: लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार यानी 16 दिसंबर 2019 को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की याचिका पर पाकिस्तान सरकार को नोटिस जारी कर निर्देश जारी किया है कि वह इस्लामाबाद की विशेष अदालत के समक्ष लंबित राजद्रोह मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी गईं है. जंहा अपने आवेदन में मुशर्रफ ने हाईकोर्ट से गुजारिश की है कि वह विशेष अदालत में उनके खिलाफ विद्रोहात्मक के मामले में लंबित सभी कार्यवाहियों को असंवैधानिक का करार दिया जाए.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि तीन सदस्यीय विशेष अदालत इस चर्चित एवं बहुप्रतीक्षित विद्रोहात्मक मामले में कल यानी मंगलवार (17 december 2019) को अपना फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है. इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत को फैसला नहीं सुनाने का आदेश दिया था.
मिली जानकारी के अनुसार यह बट पता चली है कि विशेष अदालत मुशर्रफ के खिलाफ चल रहे राजद्रोह मामले में 28 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाने वाली थी. लेकिन इससे एक दिन पहले ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसला सुनाने से रोक लगा दी गई थी.
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