इस्लामबाद: पाकिस्तान की सरकार ने अब स्पेशल कोर्ट की बेंच के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ के विरुद्ध कार्रवाई का फैसला किया है. दरअसल संविधान का उल्लंघन कर आपातकाल लगाने के मामले में स्पेशल कोर्ट की बेंच के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी.
इस्लामाबाद चौक पर तीन दिन तक टांगे रखें शव: मिली जानकारी के अनुसार विस्तृत फैसला जारी होने पर खुलासा हुआ कि पीठ ने अधिकारियों से कहा है कि 'भगोड़े मुशर्रफ को पाकिस्तान लाकर कानून के अनुसार दंडित करें. इस फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर इससे पहले मुशर्रफ की मौत हो जाए तो उनके शव को घसीटकर इस्लामाबाद चौक पर लाएं और तीन दिन तक उसे वहां टांगे रखें. जंहा तीनो जजों की पीठ में 2 जज मौत की सजा के पक्ष में रहे और एक इसके खिलाफ रहे. फैसले की इस भाषा के बाद पीठ के चीफ जस्टिस के विरोध में आवाजें उठी हैं.
फैसला देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश: आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस फैसले पर प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी खुलकर अपनी बात कही. उन्होंने कहा कि यह विस्तृत फैसला देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश है. सरकार मुल्क में अराजकता और संस्थाओं के बीच टकराव किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देगी. देश में पहले से ही तमाम मुद्दों को लेकर अराजकता फैली हुई है.
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