इस्लामाबाद: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बुधवार (नवंबर 17, 2021) को संसद के संयुक्त सत्र में बलात्कारियों को दण्डित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक में केमिकल के माध्यम से बलात्कार के दोषी को नपुंसक बनाने की सजा का प्रावधान है। आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2021 में पाकिस्तान दंड संहिता, 1860 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 में बदलाव करने की बात है।
इसमें लिखा है कि, 'केमिकल कास्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे PM द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विधिवत अधिसूचित किया जाता है। इससे एक शख्स अपने जीवन में कभी भी शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ हो जाता है। इसे कोर्ट द्वारा दवाओं के जरिए निर्धारित किया जाता है। ये अधिसूचित मेडिकल बोर्ड द्वारा संचालित होता है।' इस विधेयक के पारित होने के बाद से पाकिस्तान में कुछ संगठन विरोध में उतर आए हैं। जमात-ए-इस्लामी की सीनेट मुश्ताक अहमद ने इसे गैर-इस्लामी करार देते हुए शरिया के खिलाफ बताया। उनके अनुसार, बलात्कारी की सजा सरेआम फांसी दिए जाने की होनी चाहिए। नपुंसक बनाने का जिक्र शरिया में नहीं मिलता।
बता दें कि पाकिस्तान में बलात्कारियों को दण्डित करने के लिए नए कानून पर विचार पिछले साल से हो रहा था। नवंबर 2020 में पीएम इमरान खान ने इस कानून को बनाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद खबरें आई थीं कि मंत्रिमंडल की बैठक में पाकिस्तान के कानून मंत्रालय ने इस बिल का ड्राफ्ट पीएम के सामने पेश किया था।
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