पाकिस्तान की अदालत ने कड़ा निर्णय लेते हुए पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है. मुशर्रफ के खिलाफ फैसला पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में बने तीन सदस्यीय पीठ ने 3-2 से सुनाया है. मुशर्रफ को ये सजा नवंबर 2007 में देश में लगाई गई इमरजेंसी के मामले में सुनाई गई है. इसके बाद उन्होंने देश के संविधान को भी निलंबित कर दिया था. इस मामले में दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था और 31 मार्च, 2014 को कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया गया था.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाले वह पाकिस्तान के दूसरे शीर्षस्थ व्यक्ति हैं.इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 1979 को फांसी की सजा सुनाई थी.24 मार्च को भुट्टो की तरफ से फैसले के खिलाफ दोबारा अपील की गई जिसको खारिज करने के बाद उन्हें 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी. पाकिस्तान में 5 जुलाई 1977 को तत्कालीन सेनाध्यक्ष जिया उल हक ने सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी. इसके बाद जनवरी 1978 में लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने खचाखच भरी अदालत में भुट्टो फांसी की सजा सुनाई थी.
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देशद्रोह के मामले में मई 2016 में कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था. मुशर्रफ की बात करें तो वह 2016 से ही दुबई में हैं. वहां पर उनका इलाज भी चल रहा है. कुछ समय पहले उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वह अस्पताल में बैड पर काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वह अदालत का सम्मान करते हुए मामलों का सामना करने वापस जरूर आएंगे. लेकिन बाद में उन्होंने वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया था. मार्च 2018 में पाकिस्तान कोर्ट के आदेश के बाद उनका पासपोर्ट और पहचान पत्र तक रद कर दिया गया था. 2018 में ही पाकिस्तान ने इंटरपोल से मुशर्रफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.
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