पकिस्तान ने किया हिन्दू मैरिज बिल पास

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नई दिल्ली: पाकिस्तान में हिन्दुओं की शादियों से जुड़े मसले पर बहुप्रतीक्षित अहम विधेयक को सीनेट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. वही अब  राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद  से विधेयक कानून में रूप में बदल गया है. साथ ही अब ये हिन्दू विवाह विधेयक 2017 को सीनेट ने 17 फरवरी से पारित कर दिया.

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में यह हिन्दू समुदाय का पहला विस्तारित पर्सनल कानून है. वही राष्ट्रपति से पहले निचला सदन या नेशनल असेम्बली विधेयक को 15 सितंबर 2015 को पहले ही मंजूरी दे दी थी वही बस राष्ट्रपति के दस्तखत की ज़रूरत थी, जो अब उन्होंने कर दिया है.  

वेब मीडिया के अनुसार  पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू इस विधेयक को व्यापक तौर पर स्वीकार करते हैं. क्योंकि यह शादी, शादी के पंजीकरण, अलग होने और पुनर्विवाह से संबंधित है. इसमें लड़के और लड़की दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है. इस विधेयक की मदद से हिन्दू महिलाएं अब अपने विवाह का दस्तावेजी सबूत हासिल कर सकेंगी.

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