देशद्रोह के मामले में 'पाक' के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सजा-ए-मौत, विशेष अदालत ने दिया आदेश

देशद्रोह के मामले में 'पाक' के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सजा-ए-मौत, विशेष अदालत ने दिया आदेश
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के प्रकरण में मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व सैन्य शासक को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मामले की सुनवाई पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली विशेष अदालत की तीन सदस्यीय बेंच ने की है।

इससे पहले तीन न्यायाधीशों की बेंच ने बयान जारी करते हुए कहा था कि देशद्रोह मामले में 17 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दुबई में रह रहे मुशर्रफ और पाकिस्तान सरकार की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत को 28 नवंबर को फैसला सुनाने से रोक दिया था।

आपको बता दें कि बीते हफ्ते विशेष अदालत ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में पांच दिसंबर को बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। उसके बाद दुबई में रह रहे परवेज मुशर्रफ ने समर्थकों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा था कि वह काफी बीमार हैं और देश आकर बयान नहीं दर्ज कर सकते। आपको बता दें कि मुशर्रफ के खिलाफ तीन नवंबर, 2007 को आपातकाल लागू करने के लिए और दिसंबर 2007 के मध्य तक संविधान को निलंबित करने के लिए दिसंबर 2013 में केस दर्ज किया गया था.

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