इस्लामाबादः पाकिस्तान ने कहा है कि इस देश की कोर्ट में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को इजाजत देना कानूनी रूप से संभव नहीं है. पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ज़ाहिद हफीज चौधरी से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में इस बारे में भारत द्वारा की गई मांग को लेकर सवाल पुछा गया था.
इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय पक्ष जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को इजाजत देने की असंगत मांग कर रहा है. हमने कई बार उन्हें कहा है कि सिर्फ वे वकील ही कोर्ट में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस मौजूद है. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि देश के अंदर विदेशी वकील, वकालत नहीं कर सकते. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में इंडियन नेवी के 50 वर्षीय पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को "जासूसी और आतंकवाद" के आरोप में मौत की सजा दी थी.
आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से मांग की थी कि जाधव की मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाए, इसके लिए भारत ने एक भारतीय वकील को नियुक्त किए जाने की बात भी कही थी. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इससे पहले कहा था कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ) के फैसले के मुताबिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की मांग करेगा.
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