भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह मामले में मौत की सजा को चुनौती देने वाली पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की अर्जी पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है।. कोर्ट ने याचिका वापस करते हुए कहा कि जब तक वह सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक उनको अपील करने की इजाजत नहीं होगी. मुशर्रफ ने गत गुरुवार को शीर्ष कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विशेष अदालत के फैसले को रद करने की अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष अदालत ने गत 17 दिसंबर को मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी.
जूनियर रिसर्च फेलो के पदों पर वैकेंसी, ये है लास्ट डेट
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने शुक्रवार को इस टिप्पणी के साथ पूर्व सैन्य शासक मुशर्रफ की अर्जी लौटा दी कि अपील से पहले दोषी आत्मसमर्पण करें. सर्वोच्च अदालत ने इस आपत्ति को दूर करने के लिए एक माह की मोहलत दी है. इसका मतलब यह हुआ कि मुशर्रफ को एक महीने के अंदर सरेंडर करना होगा. ऐसा नहीं करने पर वह अपील करने का अधिकार गंवा देंगे.
शोध सहयोगी के पदों पर भर्ती, वेतन 47,000 रु
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 74 वर्षीय पूर्व सेना प्रमुख मुशर्रफ ने अपने वकील सलमान सफदर के जरिये गत गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में 90 पेज की अर्जी दाखिल की थी. इसमें बताया गया था कि विशेष अदालत में मुशर्रफ की अनुपस्थिति इरादतन नहीं थी. वह खराब सेहत के कारण अदालत में पेश नहीं हो पा रहे थे. मुशर्रफ को बीमार मानने के बावजूद विशेष अदालत ने उनकी अनुपस्थिति में फैसला सुना दिया. इसके पहले बीते सोमवार को लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ की अपील पर विशेष अदालत के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था.
IIT Kanpur : इन पदों पर बम्पर जॉब ओपनिंग, स्नातकोत्तर पास करें आवेदन
रिसर्च सहायक के पदों पर जॉब ओपनिंग, मिलेगा आकर्षक वेतन
गेस्ट फैकल्टी के पदों पर जॉब ओपनिंग, जानिए क्या है योग्यता