लाहौर: आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने सोमवार को मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद और तीन अन्य की जमानत मंजूर कर ली है. डॉन न्यूज के अनुसार, यह फैसला मदरसे की भूमि को अवैध कार्यो के लिए उपयोग किए जाने के एक मामले में लिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, सईद के अलावा हाफिज मसूद, आमेर हमजा और मलिक जफर को 31 अगस्त तक 50,000 पाकिस्तानी रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत प्रदान की गई है. सुनवाई के दौरान, आरोपी के कानूनी अधिवक्ता ने अदालत से जमानत की याचिका स्वीकार करने का अनुरोध करते हुए कहा कि जमात-उद-दावा भूमि के किसी भी टुकड़े का अवैध रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहा है. इस बीच, लाहौर हाई कोर्ट ने संघीय सरकार, पंजाब सरकार और काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) को सईद और उसके सात सहयोगियों द्वारा दाखिल की गई याचिका के बारे में नोटिस जारी किया, जिसमें सीटीडी द्वारा एक मामले में चुनौती भी दी गई थी.
लाहौर हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने पक्षों को दो हफ्ते के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. संघीय सरकार के एक वकील ने नोटिस पर आपत्ति जताई है. मगर खंडपीठ ने आपत्ति को खारिज कर दिया और 30 जुलाई तक के लिए कार्यवाही टाल दी है. जुलाई की शुरुआत में दी गई संयुक्त याचिका के मुताबिक, जमात-उद-दावा के नेताओं ने तथ्यों के साथ बताया है कि एक जुलाई को दर्ज किए गए मामले के मुताबिक उन्हें अवैध रूप से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी संगठन के सदस्य के रूप में बताया गया है.
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