चुनावी सरगर्मी के बाद हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बड़ी राहत मिली है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको डिप्टी सीएम बनाने के खिलाफ दायर याचिका को रदृ कर दिया है. दुष्यंत को उपमुख्यमंत्री बनाने को असंवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बोले, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे सावरकर, आसान नहीं था उनकी जीवनी लिखना
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जननायक जनता पार्टी के संयोजक दुष्यंत चौटाला ने 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहरलाल के साथ उनमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद 29 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट के वकील जगमोहन भट्टी ने यह जनहित याचिका दायर की थी.
VIDEO: बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने उड़ाया ड्रोन, लोग बोले- पाकिस्तान में बम गिरा दो...
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री नियुक्त करना संविधान और कानून के खिलाफ है. राज्यपाल सत्यदेव नारारण द्वारा दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना संविधान के अनुच्छेद 164 का उल्लंघन है. भारतीय संविधान में कहीं भी उपमुख्यमंत्री पद का प्रावधान नहीं है. ऐसे में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना गलत है.
22 नवंबर को मुंबई मेयर पद के लिए चुनाव, भाजपा और शिवसेना में घमासान तेज़
36 हज़ार की ऊंचाई पर फंस गया भारतीय विमान, मुश्किल में आई 150 यात्रियों की जान....
महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज, भाजपा कार्यालय में हुई बड़ी बैठक