'सिर्फ पटना और हज़ारीबाग में हुआ पेपर लीक, कोई सिस्टमिक फेलियर नहीं..', NEET-UG मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

'सिर्फ पटना और हज़ारीबाग में हुआ पेपर लीक, कोई सिस्टमिक फेलियर नहीं..', NEET-UG मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार,(2 अगस्त 2024) को कहा कि NTA को NEET-UG 2024 परीक्षा के संबंध में की गई "अनियमितताओं" से बचना चाहिए। इसने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की "अनियमितताएं" छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 की NEET-UG मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द न करने के कारणों सहित अपना फैसला सुनाया, जबकि परीक्षा में पेपर लीक संबंधी आरोपों और अन्य अनियमितताओं को लेकर विवाद चल रहा था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति को परीक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में NTA की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम छात्रों की बेहतरी के लिए ऐसा (दोबारा परीक्षा) नहीं कर सकते।" शीर्ष अदालत ने कहा कि जो मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें केंद्र को इसी वर्ष ठीक करना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि NEET-UG 2024 के प्रश्नपत्रों में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था और लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। बता दें कि CBI ने NEET पेपर लीक मामले में हज़ारीबाग के ओएसिस (Oasis) स्कूल के प्रिंसिपल डॉ एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज़ आलम के साथ 5 अन्य को NEET पेपर लीक मामले में औपचारिक रूप से गिरफ़्तार किया था। इनकी मदद करने में एक वरिष्ठ पत्रकार जलालुद्दीन भी शामिल था, उसे भी अरेस्ट किया गया था। वहीं, पटना से सिकंदर यादवेन्दु को अरेस्ट किया गया था, जो RJD नेता तेजस्वी यादव के PS प्रीतम का रिश्तेदार बताया जाता है। 

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