100 रुपए से कम का आयकर माफ़, 18 लाख करदाताओं सहित सरकार को भी राहत

100 रुपए से कम का आयकर माफ़, 18  लाख करदाताओं सहित सरकार को भी राहत
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नई दिल्ली : सरकार ने बकाया आयकर के मामले में दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेते हुए 100 रुपए तक के बकाया आयकर वाले 18 लाख लोगों का टैक्स माफ कर दिया है. हालाँकि सरकार को इस कदम से करीब 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन इन 18 लाख बकाएदारों के लिए यह राहत की बात है. वहीं दूसरी ओर, सरकार के लिए भी यह फैसला इसलिए राहत भरा है क्योंकि इस फैसले के कारण अब सरकार के पास लंबित 18 लाख मामले एक साथ निपट जाएंगे.

आपको बता दें कि सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि इन 18 लाख लोगों से 100 रुपए तक के बकाया आयकर को वसूलने में जितने पैसे खर्च होते, उतना तो इन 18 लाख मामलों से सरकार को टैक्स भी नहीं आता. इस फैसले से सरकार का पैसा और समय दोनों ही बचेंगे.जिन 18 लाख बकाएदारों का टैक्स माफ किया गया है, उनमें अधिकतर मामले तीन साल से अधिक पुराने हैं. ऐसा करने का फैसला केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से किया गया और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नियमों के तहत इसे हरी झंडी दे दी है.बता दें कि इसी तरह से 100-5000 रुपए तक के बकाया टैक्स के करीब 22 लाख मामले सरकार के पास लंबित हैं.

उल्लेखनीय है कि इस फैसले से लंबित मामलों में कमी आएगी, और अब अधिकारी बड़े बकायादारों से कर वसूलने के अधिक से अधिक प्रयास कर सकेंगे.इस बारे में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अभी तो 100 रुपए तक का टैक्स माफ किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इस वसूली पर लगने वाले खर्च और मिलने वाले टैक्स की तुलना के आधार पर इस सीमा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है.

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