नर्सरी एडमिशन के लिए हाईकोर्ट का निर्देश

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नई दिल्ली- मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है की नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया पर विचार- विमर्श करते हुए कहा गया की किसी तरह की अस्पष्टता को टालने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिभावकों को आप सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुरूप विभिन्न स्कूलों में आवेदन फार्म भरने का निर्देश दिया.

बताया जा रहा है की अदालत ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित कर रही है कि प्रवेश 'प्रभावित नहीं' हो और आवेदन फार्मों की जांच आगे के आदेशों पर निर्भर करेगी.

न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और उपराज्यपाल को नोटिस जारी करके 17 जनवरी तक जवाब देने को कहा है.

अदालत  का कहना है की किसी अस्पष्टता को टालने के लिए यह निर्देश दिया जाता है कि अभिभावक तय प्रारूप और बताए गए मानदंड में फार्म भरें. फार्म के प्रारूप में सात जनवरी के संबंधित आदेश में बताया गया (दूरी का) मानदंड शामिल होगा. अदालत ने कहा, आवेदनों की जांच आगे के आदेशों पर निर्भर करेगी.

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