आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार करने तथा इसे पारित कराने के लिए पेश करेंगी। इससे पूर्व सोमवार को वित्त मंत्री ने राज्यसभा में चर्चा के लिए इस विधेयक को पेश किया था। संशोधन के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ाकर 74 फीसदी किया जाएगा। 10 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दी थी।
वही अभी बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी है। निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की वृद्धि का ऐलान इस साल के बजट पेश करने के दौरान किया था। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा था, “मैं बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने तथा आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी इकाइयों को मालिकाना हक और नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन का प्रस्ताव करती हूं।”
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। इससे देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नए ढांचे के तहत अधिकतर निदेशक और बोर्ड तथा प्रबंधन स्तर के अधिकारी निवासी भारतीय होंगे। कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा मुनाफे का एक निश्चित प्रतिशत सामान्य आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा।
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