पार्टियों को बताना होगा 'क्रिमिनल नेता' को ही क्यों दिया टिकट ? चुनाव आयोग का आदेश

पार्टियों को बताना होगा 'क्रिमिनल नेता' को ही क्यों दिया टिकट ? चुनाव आयोग का आदेश
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नई दिल्ली: गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही भारतीय चुनाव आयोग ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को लेकर बड़ी तैयारियां की हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार और पार्टी दोनों को ही अपराधों से संबंधित जानकारियां सार्वजनिक रूप से दर्शानी होंगी। आयोग का कहना है इसके जरिए वोटर्स को पता लगेगा कि सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ही पार्टी को क्यों मिल सके।

आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, पहले अपराध में शामिल रह चुके प्रत्याशियों को प्रचार के दौरान तीन बार अखबारों और टीवी चैनल्स के माध्यम से प्रकाशित करनी होगी। साथ ही क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को उतारने वाली पार्टी को भी अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट, अखबारों और चैनलों पर तीन दफा दिखानी होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि यदि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो प्रत्याशी को अनिवार्य रूप से उसकी जानकारी एक राष्ट्रीय, एक क्षेत्रीय और सोशल मीडिया पर प्रकाशित करनी होगी।

इसके साथ ही दलों को यह भी बताना होगा और पब्लिश भी करना होगा कि उन्हें एक क्रिमिनल व्यक्ति के अतिरिक्त कोई और प्रत्याशी क्यों नहीं मिला। उन्हें कारण बताने होंगे और उसे सार्वजनिक करना होगा, ताकि वोटर्स को पता रहे कि उस क्षेत्र में उम्मीदवार खोजने पर पार्टी को इतनी समस्या क्यों हुई। ECI के अनुसार, नामांकन वापस लेने की तारीख के प्रारंभिक 4 दिनों के दौरान जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके बाद दूसरी बार अगले 5 से 8 दिनों के अंदर और चुनाव से दो दिन पहले तीसरी दफा प्रकाशित करनी होगी।

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