बॉम्बे HC के आदेश का उल्लंघन करने पर पतंजलि को भुगतना पड़ेगा इतना हर्जाना

बॉम्बे HC के आदेश का उल्लंघन करने पर पतंजलि को भुगतना पड़ेगा इतना हर्जाना
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मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को कोर्ट के 2023 के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना ​​के तौर पर 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। इस आदेश में कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की तरफ से दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के सिलसिले में कपूर प्रोडक्ट बेचने से रोक दिया गया था. पैसे जमा करने का यह आदेश पतंजलि की तरफ से अदालत द्वारा पारित आदेशों का पालन करने के वचन के साथ बिना शर्त माफी मांगने के बाद भी दिया गया.

जस्टिस आरआई चागला की बेंच ने कहा कि पतंजलि ने जून में पेश किए गए हलफनामे में कपूर प्रोडक्ट्स की बिक्री के खिलाफ इंजक्शन (Injuction) देने वाले पहले के आदेश का उल्लंघन करने की बात स्वीकार की थी. आदेश में न्यायमूर्ति चागला ने कहा, 'प्रतिवादी संख्या 1 (पतंजलि) की तरफ से 30 अगस्त 2023 के निषेधाज्ञा आदेश का निरंतर उल्लंघन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकता.' अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में पतंजलि को कपूर प्रोडक्ट्स को बेचने या विज्ञापन करने से रोक दिया था. यह आदेश पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ मंगलम ऑर्गेनिक्स द्वारा दायर एक मुकदमे में पारित किया गया था, जिसमें उनके कपूर प्रोडक्ट्स के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. 

बाद में मंगलम ने एक आवेदन दायर कर दावा किया कि पतंजलि अंतरिम आदेश का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि उसने कपूर प्रोडक्ट्स को बेचना जारी रखा है. पतंजलि के निदेशक रजनीश मिश्रा ने बिना शर्त हलफनामा दायर किया और अदालत के आदेशों का पालन करने का वादा किया। मिश्रा ने हलफनामे में कहा कि निषेधाज्ञा आदेश पारित होने के पश्चात् कपूर उत्पादों की कुल आपूर्ति ₹49,57,861 थी। हालांकि, मंगलम ऑर्गेनिक्स के वकील हिरेन कामोद ने इस राशि का विरोध किया।

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