'30 जून से पहले करें भुगतान..', OROP पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

'30 जून से पहले करें भुगतान..', OROP पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
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नई दिल्ली: वन रैंक वन पेंशन (OROP) पर सर्वोच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 70 साल से अधिक की आयु वाले पेंशनर्स को 30 जून, 2023 तक पूरा भुगतान करे. बता दें कि, देश में पेंशन पाने वालों की तादाद 25 लाख के लगभग है, जिसका एरियर करीब 28 हजार करोड़ रुपये है. यह एरियर 2019 से दिया जाना है. वहीं, वित्त मंत्रालय एक साथ इसका भुगतान करने में असमर्थता जता चुका है.

उधर, अदालत भी पहले ही वन रैंक वन पेंशन के सिलसिले में आदेश जारी कर चुकी है, मगर केंद्र सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया था. अब सरकार का कहना है कि एक साथ भुगतान करना कठिन है, और कोर्ट से 4 किश्तों में भुगतान की मोहलत मांगी, जिसे प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्वीकार नहीं किया, और 3 किश्तों में भुगतान करने का आदेश दिया. केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि 10-11 लाख पेंशनर्स के बकाए का भुगतान इस साल 31 अगस्त, 30 नवंबर और अगले साल 28 फरवरी तक कर दिया जाएगा. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इसका प्रभाव पूर्व कर्मियों के पेंशन के इक्वलाइजेशन पर नहीं पड़ेगा.

हालांकि, कोर्ट ने सरकार को OROP के तहत परिवार वालों और अवॉर्ड विनर पेंशनर्स को इसी साल 30 अप्रैल तक भुगतान करने के लिए कहा है. अदालत ने सरकार को OROP के तहत 70 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स के बकाए का भुगतान भी इसी साल 30 जून तक भुगतान करने का आदेश दिया है.

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