दिल्ली: रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढिया ने कहा है कि एक अप्रैल से 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश में लेनदेन करने वालों पर उस पूरे अमाउंट के बराबर जुर्माना लगेगा। बता दें कि 2017-18 के बजट में 3 लाख रुपए से ऊपर की कैश ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी गई है।
एक इंटरव्यू के दौरन अढिया ने कहा अगर आप चार लाख रुपए कैश लेते हैं तो इसकी जुर्माना 4 लाख रुपए होगी। और आप 50 लाख कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो जुर्माना भी 50 लाख रुपए होगा। यदि किसी ने कैश पेमेंट से महंगी घड़ी खरीदी है तो दुकानदार को इसका टैक्स देना होगा। यह सब इसलिए किए जा रहे हैं ताकि लोग कैश के लेनदेन से बचें। नोटबंदी की योजना के तहत सरकार को ब्लैक मनी की जानकारी मिल गई है। अब सरकार ब्लैक मनी पैदा होने से रोकना चाहती है। सरकार की नजर हर बड़े कैश ट्रांजेक्शन पर है।
फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बजट के भाषण में कहा था कि एक दिन में एक शख्स से तीन लाख या उससे ऊपर की रकम कैश में नहीं निकाल सकता। यह रूल सरकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस और को-ऑपरेटिव बैंक पर लागू नहीं होगा। हसमुख ने कहा कि जिन लोगों के पास कालाधन है वो इसे घूमने-फिरने, गाड़ी, महंगी घड़ी और ज्वैलरी पर खर्च करते हैं। अढिया ने यह भी कहा कि 2 लाख रुपए से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर पैन नंबर देने का नियम अभी भी कायम है।