नई दिल्ली: बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े कई नियम आज यानी 1 अक्टूबर से बदल रहे हैं। तीन बैंकों की चेक बुक बदलने के साथ ही क्रेडिट, डेबिट कार्ड के संबंधित नियमों भी बदलाव होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर, 2021 से किसी के बैंक अकाउंट में ऑटो-डेबिट फैसिलिटी के लिए कुछ नए सिक्योरिटी फीचर के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। RBI द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक, जो ऑटो-डेबिट फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, रेकरिंग बिल या उनके बैंक खाते से समान मासिक किस्तों का भुगतान करने के लिए उन्हें 1 अक्टूबर से कुछ ऑटो-डेबिट ट्रांजेक्शन मैन्युअली करने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज से क्या-क्या बदल रहा है :-
चेकबुक बंद : आज से तीन बैंकों- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR) और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) काम नहीं करेंगे। इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक में मर्ज हो चुकी है। यह 1 अप्रैल, 2020 से लागू है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गए हैं। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के कस्टमर्स को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने के लिए कहा गया है।
डीमैट खाता: डीमैट वे ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी।
ऑटो डेबिट : आज से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट को लेकर नया नियम लागू हो गया है। RBI के आदेश के अनुसार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 से रुपये से अधिक के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की डिमांड करनी होगी। इसके तहत, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक खुद इसकी स्वीकृति न दे। मंजूरी के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को 24 घंटे पहले कस्टमर्स के पास ऑटो डेबिट के लिए मैसेज भेजना होगा। ऑटो डेबिट यदि सीधा बैंक अकाउंट से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
गैस सिलिंडर के दाम: आज से दिल्ली में 19 किलो वाले कामर्शियल LPG सिलिंडर का दाम 1693 रुपये से बढ़कर 1736.50 रुपये हो गए हैं। वहीं, कोलकाता में इसकी कीमत 1805.5 रुपये हो गई है, मुंबई में यही सिलेंडर आज से 1685 रुपये और चेन्नई में 1867.5 रुपये के भाव बिकेगा।
पेंशन : आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर, 2021 तक का वक़्त दिया गया है। प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा। बता दें कि जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगी के जीवित होने का प्रमाण होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे प्रतिवर्ष उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है।
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