इंदौर : कोरोना की चैन तोड़ने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिशे कर रहा है. वहीं, कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि शहर में केवल अनुमति प्राप्त दुकान एवं संस्थाएं ही खोली जा सकेंगी. इनके अतिरिक्त यदि कोई संस्थान बिना अनुमति के खोला गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी.
गौरतलब है कि कलेक्टर द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से अलग- अलग दुकानों एवं संस्थानों को कार्य करने की अनुमति दी गई है. इनमें अपैरल मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी ऑफ इंदौर के चुनिंदा सदस्यों को उनकी यूनिट में कार्य करने की अनुमति दे दी गई है. इसी प्रकार होलसेलर एवं फुटकर चुनिंदा विक्रेताओं को जिले में तथा जिले से बाहर सामग्री भेजने के संबंध में आदेश जारी किया गया है.
बता दें की नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र के अंदर दुकानों के बंद करने के वक्त, दूध वितरण शाम में भी करने एवं मालवाहक वाहनों के वक्त के संबंध में अनुमति प्रदान की गई है. साथ ही विभिन्न सामग्रियों को दुकान एवं गोडाउन से निकालकर डिस्पैच करने संबंधी अनुमति, नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र के अंदर मछली विक्रय के संबंध में निर्धारित दुकानों एवं संस्थानों को अनुमति प्रदान की गई है. इन संस्थाओं के अतिरिक्त यदि कोई दुकान अथवा संस्था खुली पाई गई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए समस्त एसडीएम, तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं.
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