हैदराबाद : सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने को सरकार ने काफी पहले से अपराध की श्रेणी में डाल दिया है, जिसमे जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है। अब इस मामले में एक व्यक्ति को सजा हुई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शहर में सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने वाले शख्स को सजा दिए जाने की यह पहली घटना है।
एलबी नगर फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को तीन दिन की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मेडिपल्ली के एनआईएन कॉलोनी के रहने वाले बाल दीपक ने बुधवार रात को मकान के सामने सिगरेट पी रहा था। यह देखकर कॉलोनी वासियों ने पुलिस थाने में FIR दर्ज की। इसके चलते गश्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया।
गवाह और सबूत सही पाये जाने के चलते अदालत ने बाल दीपक को सजा सुनाई है। इससे पहले भी अदालत ने बाल दीपक को तीन दफा 50-50 रुपये का जुर्माना लगाया था। हैदराबाद शहर में सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने वाले शख्स को सजा दिये जाने का यह पहला मामला है। फिलहाल बाल दीपक को तीन दिन जेल की सजा मिली है, साथ ही पुलिस ने उसे आगे से ऐसा ना करने की सख्त चेतावनी दी है।
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