बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की मूवी 'केजीएफ 2' का पोस्टर बीते दिनों रिलीज किया था. मूवी में संजय दत्त अधीरा का रोल निभा रहे हैं. इस मध्य उनकी इस मूवी को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दर्ज की गई. याचिका में संजय दत्त के मूवी में काम करने पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई थी. अब उच्च न्यायालय ने इस याचिका को स्थगित कर दिया है.
वही कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका इस आधार पर दर्ज की गई थी कि राज्य में लोग संजय दत्त का विरोध कर रहे हैं. संजय दत्त को मुंबई बम धमाकों का आरोपी ठहराया गया था, तथा वो इस मूवी में रोल कर रहे हैं. इसी आधार पर इंजीनियर तथा सोशल वर्कर शिवशंकर ने याचिका दर्ज की थी. उन्होंने संजय दत्त के मूवी में काम करने पर पाबंदी की मांग की थी.
साथ ही चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका तथा जस्टिस अशोक एस किन्गी की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया. न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के एडवोकेट यह सिद्ध नहीं कर पाए, जिससे एक्टर को फिल्म में काम करने से पाबंदी किया जा सके. आपको बता दें कि 'केजीएफ 2' में संजय दत्त की लगभग तीन दिन की शूटिंग शेष है. फिल्म के मेकर कार्तिक गौड़ा ने कहा कि जब संजय दत्त तीन माह के पश्चात् स्वस्थ होकर आ जाएंगे तब वह शूटिंग करेंगे. हाल ही में पता चला कि संजय दत्त को फेफड़े का कैंसर है. सांस लेने में दिक्कत के पश्चात् वो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे. इसी के साथ संजय दत्त ने अपने काम को लेकर कुछ समय का ब्रेक लिया है.
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