बिहार-झारखंड की अदालतों में कंगना के बयान पर हंगामा

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आए दिन अपने बयानों के चलते सुर्ख़ियों में रहने वाली कंगना इस समय चर्चाओं का हिस्सा बनी हुईं हैं। जी दरसल बीते दिनों उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। बीते दिनों उनके द्वारा एक बयान में कहा गया था कि ‘भीख’ में मिली आजादी। उनके इसी बयान को लेकर अब झारखंड (Jharkhand) और बिहार (Bihar) में भी देशद्रोह (Sedition Case) का केस दर्ज करने की मांग की गई है। अब धनबाद के कोर्ट में 18 नवंबर को और सहरसा में 22 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होगी।

आप सभी को बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कंगना ने यह दावा किया था कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से कोई समर्थन नहीं मिला। केवल यही नहीं बल्कि उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र का मज़ाक उड़ाते हुए कहा था कि, 'दूसरा गाल आगे करने से ‘भीख’ मिलती है न कि आज़ादी।' उनके इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। झारखंड में धनबाद की अदालत (Dhanbad Court) में पांडरपाला निवासी इजहार अहमद उर्फ बिहारी ने कंगना रनौत पर राजद्रोह और देश को नीचा दिखाने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मामला दायर किया है। जी दरअसल उन्होंने कोर्ट से कंगना पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

केवल यही नहीं बल्कि इजहार ने याचिका में कहा कि 13 नवंबर को धनबाद थाने में कंगना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रार्थना की लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यह सब होने के बाद अब उन्होंने कोर्ट से कंगना के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने की अपील की है। वहीं अब इस मामले में आज यानि गुरुवार को सुनवाई होगी।

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