जम्मू कश्मीर में परिसीमन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, प्रक्रिया को बताया असंवैधानिक

जम्मू कश्मीर में परिसीमन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, प्रक्रिया को बताया असंवैधानिक
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श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा सीटों के परिसीमन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है. इसी बीच परिसीमन की प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से परिसीमन अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई है. जम्मू-कश्मीर निवासियों की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग के गठन की अधिसूचना संविधान के खिलाफ है. 

याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार, जब देश में अगला परिसीमन 2026 में होना तय है, तो जम्मू कश्मीर में अभी परिसीमन क्यों किया जा रहा है. साथ ही यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है. इसलिए इस प्रक्रिया का विरोध किया गया है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने मनमाने तरीके से चुनाव आयोग की शक्तियों को नज़रअंदाज़ कर अधिसूचना जारी की है. 

याचिका में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा में सीटों की तादाद 83 से बढ़ाकर 90 करने का विरोध भी किया गया है. इसके साथ ही कहा गया है कि मार्च 2020 की नोटिफिकेशन जम्मू और कश्मीर और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड में परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग के गठन की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से सही नहीं है.

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