देश के कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी अब पॉलीथीन पर बैन लगा दिया गया है. प्रदेश सरकार के आदेश में कहा गया है कि सूबे में 15 जुलाई से सभी शहरी निकायों में 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन प्रतिबंधित होगी और नियमों के तोड़े जाने पर भरी जुर्माने का प्रावधान है. शहीद पथ स्थित स्थानीय निकाय निदेशालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी शहरी निकाय इसकी कार्ययोजना तैयार कर लें. पॉलिथिन पर प्रतिबंध तो सभी जगह होना चाहिए. फिलहाल इसकी शुरुआत शहरी निकायों से हो. इसके कुछ ही दिनों बाद सर्कार ने ये एलान कर दिया है.
यूपी कैबिनेट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सोमवार को इसी पॉलिसी के तहत शहरी निकायों से पॉलिथिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने को कहा. कैबिनेट से पास की गई पॉलिसी के मुताबिक, नियम के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
सीएम ने कहा हमने 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है. मैं आह्वान करता हूं कि 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हो. इसमें आप सभी की सहभागिता जरूरी होगी. इससे पहले दिसम्बर 2015 में अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी सरकार ने पॉलिथिन पर प्रतिबंध लगाया था.
राम मंदिर-बाबरी मस्ज़िद विवाद पर सुनवाई आज
बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं-कैबिनेट मंत्री
एमएसपी का डेढ़ गुना बढ़ना ऐतिहासिक- अमित शाह