'जम्मू-कश्मीर को 2 महीने में राज्य का दर्जा दो..', सुप्रीम कोर्ट में याचिका

'जम्मू-कश्मीर को 2 महीने में राज्य का दर्जा दो..', सुप्रीम कोर्ट में याचिका
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दो महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का अनुरोध किया गया है। कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर इस याचिका में जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे के संबंध में भारत संघ द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

आवेदन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अनुच्छेद 370 मामले के दौरान सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछले 10 महीनों में कोई कदम नहीं उठाया गया है। अधिवक्ता सोयब कुरैशी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। आवेदकों का तर्क है कि 11 अगस्त, 2023 से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया गया है और केंद्र ने अभी तक राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वे चिंता व्यक्त करते हैं कि यदि जल्द ही दर्जा बहाल नहीं किया गया, तो इससे देश की संघीय व्यवस्था और जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को काफी नुकसान होगा।

याचिका में आगे कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने से पहले विधानसभा चुनाव कराना संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है, जो संविधान के मूल ढांचे का एक मुख्य हिस्सा है। इसमें यह भी कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सुरक्षा चिंताओं को राज्य का दर्जा बहाल करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। याचिका में दावा किया गया है कि वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जारी रखने से जम्मू-कश्मीर का लोकतांत्रिक शासन कमज़ोर हो जाता है, जिसका ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ संघीय संबंध रहा है। आवेदक इस बात पर ज़ोर देते हैं कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी करने से जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके लोकतांत्रिक ढांचे और क्षेत्रीय अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

याचिका में इस बात पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना स्वायत्तता सुनिश्चित करने, क्षेत्र की व्यक्तिगत पहचान को बढ़ावा देने और राष्ट्र के समग्र विकास में इसके योगदान को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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