दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई याचिका, जानिए पूरा मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई याचिका, जानिए पूरा मामला?
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नई दिल्ली: दिल्ली में कथित दुष्कर्म और हत्या मामले की पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों सुर्ख़ियों में हैं। अब इसी मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। जी दरअसल जो पीड़िता थी उसकी उम्र 9 साल थी। ऐसे में याचिकाकर्ता मकरंड सुरेश मडलेकर ने आरोप लगाया है कि, 'राहुल गांधी ने जुवेलाइन जस्टिस एक्ट और POCSO एक्ट (बाल यौन अपराध रोकथाम कानून) का उल्लंघन किया है।' एक मशहूर वेबसाइट की रिपोर्ट को माने तो याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट से ट्विटर और दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है कि वह राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करें।

इस दायर हुई याचिका में यह कहा गया है, 'दोनों कानूनों में प्रावधान है कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर शेयर नहीं की जा सकती है।' अब हाई कोर्ट इस याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई कर सकता है। वैसे इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने भी ट्विटर और दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा था। उस समय आयोग का कहना था कि ''किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन है।''

आपको बता दें कि बीते शुक्रवार के दिन ट्विटर ने राहुल गांधी के उस पोस्ट को हटा दिया था, जिसमें उन्होंने पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर शेयर की थी। वहीँ उसके बाद बीते शनिवार शाम को कांग्रेस ने यह दावा किया था कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि “यह अकाउंट अभी सेवा में बना हुआ है।” इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का अकाउंट अस्थायी रूप से ‘लॉक’ किया गया है।

बीते शनिवार को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था और लिखा था, “राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है और इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है। अकाउंट बहाल होने तक वह सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे और लोगों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद।” इस पर ट्विटर ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर कोई अकाउंट निलंबित किया जाता है तो उसे लोग देख नहीं सकते।

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