नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वार्षिक 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान योजना शुरु की थी। 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों के माध्यम से किसानों को यह लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के तहत प्रति माह 3 हजार रुपये की पेंशन भी मिल सकती है।
दरअसल, सरकार ने यह व्यवस्था की हुई है जिसमें पीएम किसान योजना के लाभार्थी अपने हिस्से के वार्षिक 36 हजार पीएम मानधन योजना में डायरेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल मानधन योजना से जुड़ना होता है। ऐसे में किसानों को बिना खर्च किए वार्षिक 36 हजार रुपये की पेंशन मिलने लगेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंशन 60 वर्ष की आयु से अधिक वाले किसानों को ही दी जाती है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को मानधन योजना से जुड़ने के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि केंद्र सरकार के पास पहले से ही पीएम किसान योजना के तहत किसान के डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं।
मानधन योजना के तहत न्यूनतम 55 रुपये और अधिकतम 200 रुपये प्रति माह योगदान देना होता है। इस लिहाज से अधिकतम योगदान 2400 रुपये और न्यूनतम योगदान 660 रुपये हुआ। 6 हजार रुपये में से अधिकतम योगदान 2400 रुपये कटे तो भी सम्मान निधि के 3600 रुपये बैंक अकाउंट में बचे रहेंगे। और इस तरह किसान को 60 साल की आयु के बाद प्रति माह 3 हजार रुपये पेंशन मिलने लगेगी।
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