नई दिल्ली: कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम को देकते हुए किए गए लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से इसका उल्लंघन करने को लेकर अब तक 1,012 केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी है। कोविड-19 संक्रमण के चलते देश में अब तक कम से कम 10 लोगों की जान जा चुकी है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इनमें से अधिकतर मामले आईपीसी की धारा 188 और दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि, "यह अपराधिक मामले आईपीसी की धारा 188 और दिल्ली पुलिस अधिनियम के सेक्शन 65 और 66 के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं।" दिल्ली पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि, दर्ज किए गए कुल मामलों में से 100 केस आईपीसी की धारा 188 के तहत विभिन्न पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि जबकि 475 मामले दिल्ली पुलिस अधिनियम के सेक्शन 65 और 323 दिल्ली पुलिस अधिनियम के सेक्शन 66 के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि, "दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत 801 केस दर्ज किए गए। 15 जिलों में, सबसे ज्यादा 29 मामले दक्षिण पूर्व जिले में धारा 188 के तहत दर्ज किए गए। इस जिले में दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत सबसे अधिक और कुल 211 केस दर्ज किए गए।"
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